लखनऊ (मानवी मीडिया) सीबीआई ने घूसख़ोरी के मामले में पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक एवं क्षेत्राधिकारी को गिरफ्तार किया*
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक, गढ़मुक्तेश्वर शाखा, हापुड(उत्तर प्रदेश) के एक शाखा प्रबंधक एवं क्षेत्राधिकारी(Field Officer) को ऋण की स्वीकृति के संबंध में शिकायतकर्ता से 20,000/- रु. की रिश्वत मांगने व स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया।
सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर उक्त आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। यह आरोप है कि शिकायतकर्ता ने पीएमईजीपी योजना के तहत सिलाई मशीनों की खरीद के लिए केवीआईसी ऋण हेतु आवेदन किया था। ऐसा बताया गया कि उक्त ऋण, बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया था, लेकिन ऋण राशि 2,00,000/- रु. के भुगतान (Disbursal) के लिए कथित शाखा प्रबंधक एवं क्षेत्राधिकारी ने कथित तौर पर रिश्वत/कमीशन की मांग की। इस क्रम मे आगे, यह आरोप है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता को बताया कि 2,00,000/- रु. के बजाय 4,00,000/-रु. का ऋण स्वीकृत किया जाएगा और इसके लिए उन्होंने ऋण राशि का 25% की दर से 100000/- रिश्वत के रूप में मांग की।
सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी क्षेत्राधिकारी को उक्त दोनों आरोपियों की ओर से 20000/-रु.(पहली किस्त के रूप में) के अनुचित लाभ/रिश्वत राशि स्वीकारने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। उक्त शाखा प्रबंधक को भी पकड़ा गया।
इस संबंध में, मेरठ एवं हापुड (उत्तर प्रदेश) में स्थित आरोपियों के परिसरों पर तलाशी ली गई।
गिरफ्तार आरोपियों को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश) की अदालत में पेश किया जाएगा।