वाराणसी : (मानवी मीडिया) ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में शुरू हुई पूजा के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. हालांकि अदालत ने आज फैसला नहीं सुनाया है और इसे सुरक्षित रख लिया है. फिलहाल पूजा अभी जारी रहेगी, इस पर रोक नहीं लगाई गई है. बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने पूजा पर रोक लगाने के लिए ही हाईकोर्ट का रुख किया है. हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने बहस की और करीब 40 मिनट तक दलीलें पेश कीं. हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि ज्ञानवापी के दाहिने हिस्से में तहखाना स्थित है जहां पर हिंदू वर्ष 1993 तक पूजा कर रहे थे.
ऑर्डर 40 रूल 1 सीपीसी के तहत वाराणसी कोर्ट ने डीएम को रिसीवर नियुक्त किया. यह फैसला किसी तरह से मुस्लिमों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि मुसलमान कभी तहखाने में नमाज नहीं पढ़ता था. इसी के साथ ही आगे उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जब वाराणसी डीएम को रिसीवर नियुक्त किया तो उन्होंने कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया. वाराणसी जिला कोर्ट ने डीएम वाराणसी को रिसीवर नियुक्त किया और विधिवत पूजा की इजाजत दी.