उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने यूपी विधानसभा में कहा कि सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया जाएगा। सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादव और पिंकी यादव के सवाल के जवाब में दयाशंकर सिंह ने बताया कि सार्वजनिक वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर बस यात्री को 40 हजार रुपये और अन्य मृतक को दस हजार रुपये मुआवजा राशि दी जाती है। वर्ष 1996 के बाद से इस राशि को नहीं बढ़ाया गया है।
दयाशंकर सिंह ने विधानसभा में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए प्रत्येक जिले में एक रोड सेफ्टी एआरटीओ की नियुक्ति की जाएगी। विधानसभा में सपा विधायक शहजिल इस्लाम अंसारी, जियाउर्रहमान के सवाल के जवाब में दयाशंकर सिंह ने कहा कि अभी जिले में एक ही एआरटीओ नियुक्त होता है, उन्हें ही सभी काम करने होते हैं। इसलिए अब एक रोड सेफ्टी एआरटीओ की भी नियुक्ति जाएगी। उन्होंने दावा किया कि बीते दो वर्ष में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं में कमी आई है।