नई दिल्ली : (मानवी मीडिया) किसान आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दाैरान हाईकोर्ट का कहना है कि प्रदर्शन के दाैरान कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने केंद्र, पंजाब एवं हरियाणा से रिपोर्ट मांगी और 15 फरवरी को मामले सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि सारे मसले का आपसी तालमेल से हल होना चाहिए। हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों से यह देखने को कहा कि प्रदर्शन एक तय जगह पर हो और सभी पक्ष मिलकर विवाद का हल निकालें। याचिककर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विरोध करने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में सहायता करने के अधिकार को बरकरार रखा है, लेकिन हरियाणा सरकार ने सड़कें अवरुद्ध करके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने पूछा कि स्थायी नाकाबंदी से आप क्या समझते हैं
नई दिल्ली : (मानवी मीडिया) किसान आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दाैरान हाईकोर्ट का कहना है कि प्रदर्शन के दाैरान कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने केंद्र, पंजाब एवं हरियाणा से रिपोर्ट मांगी और 15 फरवरी को मामले सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि सारे मसले का आपसी तालमेल से हल होना चाहिए। हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों से यह देखने को कहा कि प्रदर्शन एक तय जगह पर हो और सभी पक्ष मिलकर विवाद का हल निकालें। याचिककर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विरोध करने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में सहायता करने के अधिकार को बरकरार रखा है, लेकिन हरियाणा सरकार ने सड़कें अवरुद्ध करके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने पूछा कि स्थायी नाकाबंदी से आप क्या समझते हैं