मद्रास हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी : राम नाम लेने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं - मानवी मीडिया

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Monday, January 22, 2024

मद्रास हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी : राम नाम लेने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं


अयोध्या : (
मानवी मीडिया) श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है. पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है. पूरे देश में राम भजन गाया जा रहा है. इसी बीच भजन पर रोक लगाने से जुड़ी एक याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने सुनाई की. हाईकोर्ट ने कहा कि राम भजन गाना, ‘राम नाम’ लेने पर कोई रोक नहीं, बस कानून व्यवस्था को बिगाड़े बिना ऐसा किया जाना चाहिए. दरअसल, मद्रास में एक प्राइवेट हॉल में राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण की इजाजत नहीं दी गई. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

अदालत ने राज्य की इस दलील पर ध्यान दिया कि शुभ समारोह के दौरान समारोह आयोजित करने, भजन गाने, राम नाम और अन्नधनम बोलने पर कोई रोक नहीं है. हालांकि अदालत ने कहा कि किसी भी कानून और व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए इसे जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए.

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस द्वारा उठाए गए उपरोक्त रुख से यह स्पष्ट हो जाता है कि शुभ अवसर को ध्यान में रखते हुए समारोह आयोजित करना, भजन गाना / राम नाम / अन्नधनम का उच्चारण करना प्रतिबंधित नहीं है और यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह सब किसी भी कानून और व्यवस्था की समस्या को जन्म दिए बिना आज जिम्मेदार और पवित्र तरीके से किया जाएगा.

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