उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) अक्सर ही सड़कों पर नाबालिग किशोर-किशोरियां स्कूटी-बाइक दौड़ाते दिख जाते हैं और बिना लाइसेंस के सड़क पर लापरवाही के साथ वाहन चलाते हैं तो कहीं स्टंट करते नजर आते हैं, जिससे उनके साथ ही अन्य लोग भी हादसे का शिकार हो जाते हैं.
इसको लेकर अब यूपी में कड़ा कदम उठाया गया है. अब अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे सड़क पर बाइक-स्कूटी से फर्टा भरेंगे तो माता-पिता को जेल की हवा खानी पड़ेगी. यूपी सरकार ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर वाहन चलाने के लिए पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है.
सूत्रों की मानें तो यूपी में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर व किशोरियों पर 2 पहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग दिया गया है. यदि कोई अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया जाएगा.
इसको लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्यमिक को आदेश भेजा गया है. ये आदेश उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है.