दिल्ली : (मानवी मीडिया) वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले को सुरक्षित रख लिया. कोर्ट 19 जनवरी को इस मामले में फैसला सुनाएगा. चार्जशीट में ईडी ने आरोप लगाया कि अवैध पैसों के जरिए 36 करोड़ की संपत्ति खरीदी गई. हालांकि लेनदेन के रूप में 13.4 करोड़ ही दिखाए गए थे. मामले में ईडी ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच जारी है.
ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने 8 करोड़ कैश दिया था.कोर्ट ने मामले में विशेष लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. बता दें कि ईडी ने अक्टूबर 2023 में इस मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान और कुछ लोगों के खिलाफ छापेमारी की थी. छापेमारी के बाद एजेंसी ने दावा किया कि आप विधायक ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए कर्मचारियों की अवैध भर्ती की थी. इसके जरिए जो धन कमाया था इसे भारत और यूएई में कई जगहों पर निवेश किया गया था.
कोर्ट ने मामले में विशेष लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. बता दें कि ईडी ने अक्टूबर 2023 में इस मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान और कुछ लोगों के खिलाफ छापेमारी की थी. छापेमारी के बाद एजेंसी ने दावा किया कि आप विधायक ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए कर्मचारियों की अवैध भर्ती की थी. इसके जरिए जो धन कमाया था इसे भारत और यूएई में कई जगहों पर निवेश किया गया था.