मोहाली : (मानवी मीडिया) खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के आतंकी जगतार सिंह हवारा को आज कोर्ट से बरी राहत मिली। जिला अदालत ने हवारा को देशद्रोह के केस में बरी कर दिया है। मोहाली के सोहाना थाने में साल 1998 में दर्ज केस में गुरुवार को कोर्ट ने यह फैसला दिया।
आतंकी जगतार हवारा पर IPC की धारा 153A (जाति धर्म और भाषा के नाम पर दुश्मनी को बढ़ावा देना), 124 A (देशद्रोह), 225 (किसी अपराधी की गिरफ्तारी में बाधा डालना), 120 B (आपराधिक साजिश रचने) और 511 (आजीवन कारावास के दंड जैसा अपराध) करने का केस दर्ज था। आतंकी हवारा इस समय दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है।
हवारा और उसके साथियों ने वर्ष 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की बम धमाका कर हत्या कर दी थी। चंडीगढ़ में हवारा के खिलाफ 18 साल पहले देश के खिलाफ षडयंत्र रचने, सेना बनाने व हथियार इकट्ठा करने के दो केस दर्ज किए गए थे।
इन दोनों मामलों को पुलिस अदालत में साबित नहीं कर सकी। इस केस में हवारा के अलावा दो और आरोपी थे जिनको कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था जबकि हवारा के खिलाफ कई साल तक केस का ट्रायल ही नहीं चल सका था।