लखनऊ: (मानवी मीडिया)उत्तर प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पंजीकृत होने वाली संस्थाओं के कार्यों व समस्याओं को निस्तारित करने के लिए वर्तमान में प्रचलित अधिनियम के स्थान पर नया उत्तर प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2024 लाया जाना प्रस्तावित है। रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स समीर वर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत होने वाले संस्थानों के कार्य संचालन को अधिक सुगम व सरल बनाने तथा संस्थाओं के विभिन्न प्रकृति के कार्यों व समस्याओं को और अधिक पारदर्शी तरीके से निस्तारित करने हेतु नया उत्तर प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2024 लाया जा रहा है।श्री समीर वर्मा ने बताया कि आमजन से इस नए अधिनियम हेतु सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक लोग अपने सुझाव विभागीय वेबसाइट ूूूण्नचतेिबण्हवअण्पद पर दिनांक 10 जनवरी 2024 तक दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों को इस नए प्रस्तावित अधिनियम में समाहित किया जाएगा। इस अधिनियम के माध्यम से संस्थाओं के कार्य संचालन में और अधिक सुगमता एवं पारदर्शिता आएगी।