नई दिल्ली : (मानवी मीडिया) ब्रिटेन में पिछले दिनों एक 16 साल की लड़की ने वर्चुअल वर्ल्ड में गैंगरेप की एक घटना सामने आई थी, जिसने सभी को चौंका दिया. एक लड़की ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की है. उसका कहना है कि मेटावर्स में उसके साथ गैंगरेप किया गया.
ब्रिटेन पुलिस वर्चुअल रियलिटी गेम में कथित रेप के पहले मामले की जांच कर रही है इस मामले को लेकर कानून की जानकार और साइबर एक्सपर्ट एनएस नैपिनाई से बात की. उन्होंने इस मामले को विस्तार से समझाया कि क्या यह घटना रेप की कैटेगरी में आती है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है.
हम लोग जो रेप शब्द इस्तेमाल जब करते हैं, तो कानून के हिसाब से रेप क्या होता है, क्या वही सेक्शन लगेगा. अभी जब मेटावर्ड या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर जिसे हम अवतार बोलते हैं, उसका जब अब्यूज होता है तो रेप का सेक्शन नहीं लगेगा, क्यों कि आईपीसी 376 में रेप कैसे होता है, इसके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है.
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून के हिसाब से ऐसे विक्टिम के लिए कोई भी उपाय नहीं है. कानून के अंदर बाकी दो सेक्शन, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए है या हैकिंग और वायरस अटैक के लिए हैं, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है तो फिर हैकिंग और वायरस अटैक के बारे में बात क्यों की जाए.