नई दिल्ली : (मानवी मीडिया) बसपा सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर केस में मिली 4 साल की सजा से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। अदालत ने अफजाल अंसारी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके चलते बसपा के अयोग्य ठहराए गए सांसद की बहाली का रास्ता खुल गया है। हालांकि अदालत ने यह शर्त रखी है कि वह वोट नहीं डाल सकेंगे और सांसद के तौर पर भत्ते भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन उन्हें सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की परमिशन होगी। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर केस में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 1 मई को उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई थी।
अफजाल अंसारी 5 बार विधायक और दो बार सांसद रह चुके हैं। नियम के मुताबिक यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो या उससे अधिक साल की सजा होती है तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता चली जाती है। यही नहीं उसके चुनाव लड़ने पर भी 6 साल के लिए रोक का प्रावधान है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बहुमत से फैसला दिया कि अफजल की अंसारी की सजा पर फिलहाल रोक लगाई जाए। इसके साथ ही तीन जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि वह 30 जून तक सजा के खिलाफ दायर अफजल अंसारी की अपील पर फैसला करे।