USTF ने 17 साल से फरार 50 हजार का ईनमी को किया गिरफ्तार - मानवी मीडिया

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Wednesday, November 8, 2023

USTF ने 17 साल से फरार 50 हजार का ईनमी को किया गिरफ्तार

लखनऊ (मानवी मीडिया) पिछले 17 वर्षों से फरार रुपये 50,000/- का पुरस्कार घोषित एवं माननीय न्यायालय से आजीवन कारावास से दोष सिद्ध अपराधी राहुल उर्फ शेखर गिरफ्तार।*

दिनांकः 08-11-2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद कानपुर के थाना सीसामऊ में  पंजीकृत मु0अ0सं0 32/2002 धारा 302, 34 भा0द0वि0 में आजीवन कारावास से दोष सिद्ध अभियुक्त रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी राहुल उर्फ शेखर को जनपद कानपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः*

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1- राहुल उर्फ शेखर सोनकर पुत्र स्व0 विषम्भर नाथ सोनकर, नि0 107/3 द्वारिका पुरी जरीब चौकी थाना सीसामऊ कानपुर हाल पता प्रीतीनगर प्रभातपुरम डुडौली रोड थाना मडियॉव, लखनऊ।

*बरामदगीः*

1- 01 अदद तमंचा 315 बोर।

2- 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

3- रूपये 350/-नगद

4- 01 अदद मोबाइल फोन।

*गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः*

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             दिनांक 08-11-2023 को समय लगभग 06.00 बजे प्रातः जे0के0 जूट मिल के पीछे, थाना क्षेत्र, सीसामऊ कानपुर नगर। 

              एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पुरस्कार घोषित एवं वांछित अपराधियों पर कार्यवाही हेतु एसटीएफ की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री संजीव कुमार दीक्षित, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जयप्रकाष राय के नेतृत्व में उ0नि0 अमित तिवारी, विद्यासागर, रामकिषुन, मु0आ0 गुलजार सिंह, घनष्याम राय, दुर्गेष मणि त्रिपाठी, विमलेष यादव, आरक्षी अवनीष व चालक सुरेन्द्र सिंह की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ टीम जनपद कानपुर में मौजूद थी, इस दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद कानपुर के थाना सीसामऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 32/2002 धारा 302, 34 भा0द0वि0 में माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से दोषसिद्ध व रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी राहुल सोनकर जे0के जूट मिल के पास मौजूद है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान से राहुल सोनकर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

                      अभियुक्त राहुल सोनकर ने पूछताछ में बताया कि वह वर्ष-2002 में अपने भाईयों के साथ मिलकर बिजनेस को लेकर अपने मामा सूरज सोनकर की हत्या कर दिया था। इस सम्बन्ध में थाना सीसामऊ में मु0अ0सं0 32/2002 धारा 302, 34 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ। वर्ष-2007 में इस अभियोग में इसे व इसके भाई ऋषि उर्फ बाबी को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व छोटे भाई प्रेमनाथ सोनकर को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई गयी। सजा के विरूद्ध अभियुक्तों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में अपील की गयी। उच्च न्यायालय द्वारा सजा को बरकरार रखते हुए प्रेमनाथ सोनकर की मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। सजा होने के उपरान्त यह मा0 न्यायालय में हाजिर न होकर फरार हो गया एवं तभी से फरार चल रहा था। जिसके उपरान्त इसकी गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार घोषित हुआ था।    

           राहुल सोनकर को थाना सीसामऊ, कानपुर में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है। 

*राहुल सोनकर का आपराधिक इतिहासः*

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क्र0सं0 1. मु0अ0सं0 32/2002 धारा 302, 34 भा0द0वि0 सीसामऊ कानपुर

क्र0सं0 2.  मु0अ0सं0 42/2002 धारा 25 आर्म्स एक्ट सीसामऊ कानपुर

क्र0सं0 3. मु0अ0सं0 57/2002 धारा 3 (1) गुण्डा अधि0 सीसामऊ कानपुर

क्र0सं0 4. मु0अ0सं0 69/2002 धारा 110जी सीआरपीसी सीसामऊ कानपुर

क्र0सं0 5. मु0अ0सं0 75/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट सीसामऊ कानपुर

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