लखनऊ (मानवी मीडिया) पिछले 11 वर्षों से फरार व रुपये 12,000/- का पुरस्कार घोषित एवं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद से आजीवन कारावास से दोष सिद्ध अपराधी सत्यपाल उर्फ भोला सिंह गोरखपुर से गिरफ्तार।
दिनांकः 01-11-2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद गोरखपुर के थाना कैण्ट, पर पंजीकृत मु0अ0सं0 194/2002 धारा 302, भा0द0वि0 थाना-कैण्ट में आजीवन कारावास से दोष सिद्ध अपराधी व रू0 12,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी सत्यपाल सिंह उर्फ भोला सिंह को जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
1- सत्यपाल सिंह उर्फ भोला सिंह पुत्र महिपाल सिंह निवासी-खानिमपुर थाना गीडा(पूर्व में थाना सहजनवा) जनपद-गोरखपुर।
बरामदगीः-
1- 01 अदद तमंचा 315 बोर।
2- 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।
3- रूपये 105/-नगद(नेपाली मुद्रा)।
4- रूपये 220/-नगद(भारतीय मुद्रा)।
5- 01 अदद आधार कार्ड की फोटो कापी।
गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः-
दिनांक 01-11-2023 को समय लगभग 09.10 बजे रात्रि में पुराने रेलवे चौकी तिराहे से लगभग 150 मीटर रेल म्यूजियम की तरफ जाने वाले रोड पर थानाक्षेत्र कैण्ट, जनपद गोरखपुर।
एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पुरस्कार घोषित एवं वांछित अपराधियों पर कार्यवाही हेतु एसटीएफ की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में हे0कां0 यशवंत सिंह, हे0कां0 शिवानन्द उपाध्याय, हे0कां0 महेन्द्र प्रताप सिंह, हे0कां0 अशोक कुमार सिंह, हे0कां0 अखिलेश कुमार श्रीवास्तव की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जनपद गोरखपुर के थाना कैण्ट, पर पंजीकृत मु0अ0सं0 194/2002 धारा 302, भा0द0वि0 थाना-कैण्ट में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आजीवन कारावास से दोषसिद्ध अपराधी व रू0 12,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी सत्यपाल सिंह उर्फ भोला सिंह पुराने रेलवे चौकी तिराहे की तरफ गया है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान से सत्यपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।
अभियुक्त सत्यपाल सिंह उर्फ भोला सिंह पूछताछ पर बताया कि इसने अपने साथियों के साथ 30-03-2002 को धर्मेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी-खानिमपुर, थाना गीडा (पूर्व में थाना सहजनवा) जनपद-गोरखपुर की हत्या कर दी थी जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 194/2002 धारा 302, भा0द0वि0 थाना-कैण्ट, जनपद गोरखपुर में पंजीकृत हुआ तथा दिनांक 06.10.2004 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोरखपुर द्वारा सत्यपाल सिंह उर्फ भोला सिंह पुत्र महिपाल सिंह उपरोक्त को साथियों के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी थी। दिनांक 12-12-2012 को मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया तभी से फरार चल रहा था। फरारी के दौरान नेपाल राष्ट्र में रह रहा था तथा बीच-बीच में गोरखपुर आता जाता रहता था। पूछताछ पर यह भी बताया कि इसने वर्ष-2016 में रफीक अहमद के साथ पिपराईच थाना क्षेत्र में रहने वाले एक सेठ को रंगदारी के लिये धमकी दिया था। थाना पिपराईच में इस मामले में भोला सिंह उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0-209/2016 धारा 386/507 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0-579/2019 धारा 174 भा0द0वि0 थाना-पिपराईच जनपद-गोरखपुर में पंजीकृत हुआ था। उक्त दोनों मुकदमों में भी वांछित चल रहा था।
सत्यपाल सिंह उर्फ भोला सिंह को थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर द्वारा किया जा रहा है।
सत्यपाल सिंह उर्फ भोला सिंह का आपराधिक इतिहासः
क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद
1. 194/2002 धारा 302, 34 भा0द0वि0 कैण्ट गोरखपुर
2. 209/2016 धारा 386/507 भा0द0वि0 पिपराईच गोरखपुर
3. 579/2019 धारा 174 भा0द0वि0 पिपराईच गोरखपुर