लखनऊ : (मानवी मीडिया) मुख्य बाजारों में बने और बंद पड़े सिनेमाघरों को अब बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दे दी गई है। अभी तक उनको तोड़कर मार्केट बनाने की अनुमति नहीं थी। राज्य सरकार ने वर्षों से बंद पड़े सिनेमा हॉल के संचालकों को बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दे दी है। अब ऐसे सिनेमा हॉल की जमीन पर मास्टर प्लान में निर्धारित भू उपयोग के आधार पर बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकेगा।
अलबत्ता नक्शा पास करने से पहले मनोरंजन कर से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। आवास विभाग के विशेष सचिव उदय भानु त्रिपाठी ने राज्यकर विभाग की सहमति के बाद इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया है। दरअसल, प्रदेश में करीब 800 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर बंद हो चुके हैं और लगभग 150 बंद होने के कगार पर हैं।
सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर अधिकांशत: शहर के पुराने सघन इलाकों में स्थित है। उधर, सिनेमा हॉल के बंद होने के बावजूद इसकी जमीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इससे सिनेमा हॉल मालिक के साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। इन स्थितियों को देखते हुए सरकार ने सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमा हॉल की जमीन पर बहुमंजिला भवन बनाने की अनुमति दी है।