लखनऊ (मानवी मीडिया) उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन के अनुभवहीन अध्यक्ष का फरमान कम्पनी एक्ट की धज्जिया उडाते हुए विडिओ कान्फ्रेंसिंग मे दिये आदेश कि सभी बिजली मीटरो की खरीद अब मध्यांचल डिस्कॉम से होगी ।
जब कि क्मपनी एक्ट के अनुसार ऐसा होना सम्भव नही है सभी डिस्कॉम स्वायत्त है और सभी को अपने अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी करने की छूट भारत के सविधान के अन्तर्गत कम्पनी ऐक्ट के प्रवधानो अनुसार ऐसा करना गलत है और अगर ऐसा ही करना था तो फिर राज्य विद्युत परिषद को तोड कर कम्पनी बनाने की क्या आवश्यकता है