चंडीगढ़ (मानवी मीडिया)- पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को राहत दी है। राम रहीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया गया है। जालंधर जिले के पतारा में 17 मार्च को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों के तहत यह केस दर्ज किया गया था।
यह एफआईआर श्री गुरु रविदास महाराज और संत कबीर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में थाना पतारा में हुई थी। जालंधर देहात पुलिस जल्द मामले में केस दर्ज होने की रिपोर्ट दर्ज करेगी। डेरा प्रमुख ने 2016 में अपने भक्तों की मंडली को यह प्रवचन दिया था, जो कि एफआईआर दर्ज होने से सात साल पहले था। प्रवचन के बाद पिछले सात वर्षों में किसी भी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली थी। डेरा सच्चा साैदा की प्रबंधकीय कमेटी ने प्रैस बयान जारी करके कहा कि संत डा. गुरमीत राम रहीम इंसां द्वारा हमेशा ही सभी धर्माें एवं सारे धर्मों के महापुरुषों एवं संतों का सम्मान किया जाता है।