स्‍पर्श को नहीं माना जा सकता यौन हमला: हाईकोर्ट - मानवी मीडिया

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Monday, November 6, 2023

स्‍पर्श को नहीं माना जा सकता यौन हमला: हाईकोर्ट

 

नई दिल्ली (मानवी मीडिया): दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्‍सो) की धारा 3 (सी) के तहत साधारण स्पर्श को प्रवेशन यौन हमले के अपराध के लिए समान नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने छह साल की बच्ची से बलात्कार के लिए अपनी दोषसिद्धि और 10 साल की सजा को चुनौती देने वाले एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्पर्श के एक साधारण कार्य को अधिनियम की धारा 3 (सी) के तहत हेरफेर नहीं माना जा सकता है।

पॉक्‍सो अधिनियम की धारा 3 (सी) में प्रवेशन यौन हमले को बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर करने या बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करने के रूप में परिभाषित किया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि पॉक्‍सो अधिनियम की धारा 7 पहले से ही “स्पर्श” के अपराध का समाधान करती है, और यदि स्पर्श को हेरफेर माना जाता है, तो धारा 7 निरर्थक हो जाएगी।

मौजूदा मामले में, व्यक्ति को 2020 में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्‍सो अधिनियम की धारा 6 (गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति बंसल ने फैसला सुनाया कि पॉक्‍सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ, लेकिन धारा 10 के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध उचित संदेह से परे साबित हुआ।

उन्होंने फैसले में संशोधन करते हुए अपीलकर्ता को पॉक्‍सो अधिनियम की धारा 10 के तहत दोषी ठहराया, उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और निचली अदालत के 5,000 रुपये जुर्माना की सजा बरकरार रखी। अदालत ने समय-समय पर नाबालिग पीड़िता के बयानों में विसंगतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए उसकी गवाही की गुणवत्ता उच्च मानक की होनी चाहिए।

अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि के लिए कोई स्वतंत्र गवाह या चिकित्सीय साक्ष्य नहीं थे। इस मामले में, ऐसा कोई संकेत नहीं था कि प्रवेश के लिए पीड़िता के शरीर पर कोई प्रयास किया गया था, और इस प्रकार, पॉक्‍सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषसिद्धि बरकरार नहीं रह पाई।

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