लखनऊ : (मानवी मीडिया) पीठ ने अवध बसअड्डे और अपने परिसर के पास लगने वाले जाम को लेकर सख्त आदेश दिया है। रोडवेज से कहा है कि हाईकोर्ट परिसर के पास सर्विस लेन पर बसें न चलवाए। वहीं, सरकार को आदेश दिया कि अवध बसअड्डे को हाईकोर्ट के पास से हटाकर किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर शिफ्ट करने के यातायात पुलिस के प्रस्ताव पर जल्द निर्णय ले। इसके लिए रोडवेज से भी मशविरा किया जाए।
न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश अवध बार एसोसिएशन की याचिका पर दिया। इसमें, हाईकोर्ट बिल्डिंग के सामने व आसपास जाम की समस्या दूर करने का आग्रह किया गया है।
कहा गया कि कोर्ट के पीक आवर्स में सर्विस लेन पर भारी वाहनों का रेला चलता है। इससे कोर्ट के कार्य समय में जाम लगने से भारी असुविधा होती है। कोर्ट आने वालों के वाहन जाम में फंस जाते हैं। रोडवेज बस अड्डा होने से समस्या और गंभीर होने की जानकारी दी गई। इस पर अपना आदेश देते हुए कोर्ट ने मामले को जनवरी में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए।