लखनऊ : (मानवी मीडिया) यूपी के किसी भी जिले में कोई भी व्यक्ति या महिला बिजली चोरी करते हुए रंगेहाथ पकड़ी गई है या फिर विभाग की तरफ से कनेक्शन काटने के बाद वसूली के लिए जुर्माना बिल की नोटिस जारी की गई है। ऐसे लोगों के लिए बहुत सहूलियत वाली खबर है।
राज्य सरकार ने उनका 65 फीसदी जुर्माना माफ कर दिया है। बिजली चोरी के कानूनी-दांव पेंच में फंसे लोगो को महज 35 फीसदी जुर्माना भर करके इस जंजाल से मुक्ति मिल जाएगी। मगर, बिजली चोरी करने वालों को इस छूट का फायदा तब ही मिलेगा, जब वह 30 नवंबर तक अपने क्षेत्रीय उपकेंद्र पर पंजीकरण कराने के बाद छूट के बाद बची 35 फीसदी रकम का भुगतान कर देंगे।
इस सहूलियत का ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को लखनऊ के कैंट उपकेंद्र पर यूपी पॉवर कार्पोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस का शुभारंभ करके किया है। ऊर्जा मंत्री ने कैंट उपकेंद्र पर ब्याज माफी के बाद पहला पंजीकरण कराने वाली छावनी क्षेत्र निवासी मीरा को छूट का लाभ देकर बिजली बिल सौंपा।