दिल्ली : (मानवी मीडिया) पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के परिवार को आज इंसाफ मिल गया. दिल्ली की एक कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है. इस मामले में सजा का ऐलान होने में करीब 15 साल लग गए. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबिक पांचवे आरोपी को 3 साल की सजा के बाद रिहा कर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा उसका अपराध उम्र कैद श्रेणी में नहीं आता है.
इसके साथ ही बाकी के चारों आरोपियों को अलग-अलग मामले में उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. बता दें कि दिल्ली में इंग्लिश चैनल में काम करने वाली सौम्या विश्वनाथन की हत्या साल 2008 में दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी. तब वह ऑफिस से नाइट शिफ्ट करके वापस अपने घर लौट रही थीं.
महिला पत्रकार की हत्या के मामले में रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलीक और अजय कुमार समेत पांच को आरोपी बनाया गया था. कोर्ट ने इन चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जबकि पांचवें आरोपी अजय सेठी को 3 साल बाद रिहा कर दिया जाएगा.
इस मामले में आरोपियों को सजा मिलने में 15 साल का समय लग गया. वहीं इस मामले का खुलासा करने में पुलिस को भी 6 महीने से ज्यादा का समय लग गया था. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने इन आरोपियों को दूसरे मामले में गिरफ्तार किया था, इसके बाद इन्होंने पत्रकार की हत्या की बात कबूली थी.