# प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिला के स्वास्थ्य, समस्याओं में सहायता प्रदान करना है - मानवी मीडिया

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Wednesday, October 4, 2023

# प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिला के स्वास्थ्य, समस्याओं में सहायता प्रदान करना है


लखनऊ: (मानवी मीडियाप्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी0एम0एम0वी0वाई0) योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं मे से एक है जिसका उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिला के स्वास्थ्य, व्यवहार एवं पोषण सम्बन्धी समस्याओं में सहायता प्रदान करना है। इस योजना का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य परिवार नियोजन अभिनवीकरण सेवा एजेन्सी (सिफ्सा) के माध्यम से वर्ष 2017 से किया जा रहा है। 
भारत सरकार द्वारा पी0एम0एम0वी0वाई0 2.0 का संचालन दिनांक 01.04.2022 से मिशन शक्ति के अन्तर्गत उपयोजना सामर्थ्य के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। 

योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की सुगमता व प्रभावी संचालन हेतु आंशिक बदलाव भी किया गया है। लाभार्थियों की सुगमता के लिए प्रपत्रों का अंकन ब्लॉक के डेटा एण्ट्री आपरेटर के स्थान पर आशा द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को शर्तों के अधीन प्रथम जीवित शिशु हेतु 02 किश्तों में धनराशि रू0 5000/- एवं द्वितीय शिशु (बालिका) हेतु धनराशि रू0 6000/- एक मुश्त में (शिशु के जन्म से 270 दिन के अन्दर लाभ हेतु पंजीकरण किया जा सकता है) लाभार्थी के खाते में सीधे प्रेषित की जाएगी। द्वितीय शिशु (बालिका) यदि 01.04.2022 को या उसके बाद जन्म लेने की दशा में लाभ हेतु 31 अक्टूबर, 2023 तक पंजीकरण किया जा सकता है। लाभार्थियों के प्रपत्रों का अंकन नए पोर्टल पर यू0आर0एल0 ीजजचेरूध्ध्चउउअलण्दपबण्पद पर किया जाएगा। वर्तमान में पोर्टल पर समस्त आशा, ए0एन0एम0 एवं ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी की सूचनाओं की मैपिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है इसी क्रम में जिन जनपदों की मैपिंग हो चुकी है उन्हें आई0डी0 एवं पासवर्ड ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा चुका है।

नई व्यवस्था के अन्तर्गत आशा द्वारा लाभार्थियों का पंजीकरण पी0एम0एम0वी0वाई0 पोर्टल पर किया जाएगा। पंजीकरण के पश्चात, ए0एन0एम0 द्वारा अपने लागिन पासवर्ड से सूचना का सत्यापन एवं अनुमोदन किया जाएगा। तत्पश्चात ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा लाभार्थियो का सत्यापन/अनुमोदन एवं भुगतान का सृजन किया जाएगा। इसके उपरान्त राज्य स्तर पर राज्य नोडल अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में धनराशि प्रेषित कर दी जाएगी। लाभार्थी द्वारा पूर्व की भॉति स्वयं भी अपने प्रपत्र का अंकन पोर्टल पर किया जा सकता है जिसे ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित आशा को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अंतरित कर दिया जाएगा।
योजनान्तर्गत आशा के मानदेय की व्यवस्था की गयी है। आशा को प्रति लाभार्थी भुगतान धनराशि रू0 250/-(प्रथम किश्त धनराशि रू0 150/-एवं द्वितीय किश्त धनराशि रू0 100/-) तथा द्वितीय शिशु (बालिका) हेतु धनराशि रू0 250/- पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने हेतु निम्न में से कोई एक पात्रता अनिवार्य हैः-
1. महिला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हो।
2. महिला आंशिक (40ः) या पूर्ण रूप से विकलांग हो।
3. महिला बी0पी0एल0 राशन कार्ड धारक हो।
4. महिला आयुष्मान भारत के अन्तर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लाभार्थी हो।
5. महिला ई-श्रम कार्ड धारक हो।
6. महिला किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की लाभार्थी हो।
7. महिला मनरेगा जाब कार्ड धारक हो।
8. महिला की कुल वार्षिक आय रू0 8 लाख से कम हो।
9. गर्भवती एवं धात्री महिला आंगनवाड़ी कार्यकत्री/आंगनवाड़ी सहायक/आशा हो।
10. कोई अन्य श्रेणी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
समस्त जनमानस से अपेक्षित है कि यदि उनके आसपास प्रथम/द्वितीय बार गर्भवती एवं धात्री महिला है तो उन्हें योजना के लाभों से अवगत कराएं एवं स्थानीय आशा या ए0एन0एम0 बहन जी से संपर्क कर योजना से जुड़ने हेतु प्रेरित करें।

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