# केरल हाईकोर्ट ने किया बच्ची का नामकरण - मानवी मीडिया

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Sunday, October 1, 2023

# केरल हाईकोर्ट ने किया बच्ची का नामकरण


कोच्चि : (
मानवी मीडिया)  केरल उच्च न्यायालय ने तीन वर्ष की एक बच्ची का नामकरण किया है, क्योंकि उसके नाम पर उसके माता-पिता के बीच कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। बच्ची के माता-पिता अब अलग हो चुके हैं। न्यायमूर्ति बी. कुरियन थॉमस ने पिछले महीने जारी एक आदेश में कहा कि मां द्वारा सुझाए गए नाम को उचित महत्व दिया जाना चाहिए

जिसके साथ बच्ची वर्तमान समय में रह रही है।  उन्होंने कहा कि साथ ही पिता द्वारा सुझाये गए नाम को शामिल किया जाना चाहिए। मामला अलग रह रहे पति-पत्नी से जुड़ा है जिनके बीच अपनी बेटी के नाम को लेकर विवाद था। चूंकि बच्ची को जारी जन्म प्रमाणपत्र पर कोई नाम नहीं था, इसलिए उसकी मां ने नाम दर्ज कराने का प्रयास किया। 

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