नई दिल्ली (मानवी मीडिया)-बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ‘दोषपूर्ण शपथ’ को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए शीर्ष अदालत ने याचिका दायर करने वाले व्यक्ति पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उक्त जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा गया कि बंबई उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की शपथ दोषपूर्ण थी। शीर्ष अदालत ने पांच लाख का जुर्माना लगाते हुए कहा, प्रचार पाने के लिए यह एक तुच्छ प्रयास था।
बेंच में शामिल जज जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि हमारी राय है कि ऐसी याचिकाओं से कोर्ट का समय खराब होता है और गंभीर मुद्दों से कोर्ट का ध्यान भटकता है। ऐसी याचिकाएं न्यायपालिका के मैनपावर और रजिस्ट्री का दुरुपयोग करती हैं। जजों ने कहा कि अब ऐसा समय आ गया है जब कोर्ट को ऐसी व्यर्थ याचिकाएं दाखिल करने पर जुर्माना लगाना शुरू करना चाहिए। बेंच ने कहा कि हम याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए इस याचिका को रद्द करते हैं। ये जुर्माना याचिकाकर्ता को 4 हफ्ते केअंदर भरना होगा।