लखनऊ (मानवी मीडिया) अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 480 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद।
दिनांक 11.09.2023 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 480 पेटी अंग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपये) व तस्करी में प्रयुक्त वाहन आइसर डीसीएम बरामद करने में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-
1- नरेन्द्र सिंह पुत्र मराता, निवासी ग्राम बरनाला, थाना पन्देखरा साहब, पो0 बलदेव नगर, जनपद अम्बाला, हरियाणा (चालक)।
2- जोगेन्द्र सिंह पुत्र सतबीर सिंह, निवासी 616/18 शिव कालोनी सफीदो रोड़ झोटा फार्म के पास ग्राम जिन्द सीटी, थाना जिन्द, जनपद जिन्द, हरियाणा (सह चालक)।
बरामदगी:-
1- 480 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 60 लाख रूपये)।
;l राजधानी व्हीस्की (प्लास्टिक बोतल)-195 पेटी (750 ml)।
;ll राजधानी व्हीस्की (प्लास्टिक बोतल)-285 पेटी (180 ml)।
2- 01 अदद वाहन आइसर डीसीएम नम्बर एच0आर0-64ए-8178 (कूटरचित नम्बर)
एच0आर0-64ए-8110 (वास्तविक नम्बर)।
3- 02 अदद मोबाइल फोन।
4- नकद 1980/- रूपये।
गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय
लखनऊ-गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर 122 कि0मी0 (संकेतांक), थाना क्षेत्र कूरेभार, जनपद सुल्तानपुर। दिनांक-11.09.2023 प्रातः 07ः45 बजे ।
विगत काफी दिनांे से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार, झारखण्ड व छत्तीसगढ़ प्रान्त के विभिन्न जनपदों में की जा रही है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण मंे फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।
संकलित सूचना के क्रम में दिनांक 11.09.2023 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के उप निरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण संजय कुमार सिंह, संतोष कुमार, रोहित सिंह, आरक्षी किशन चन्द्र व आरक्षी चालक रविकान्त सिंह की टीम जनपद सुल्तानपुर थाना क्षेत्र कूरेभार में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि हरियाणा व चण्डीगढ़ प्रान्त से एक आइसर डी0सी0एम0 नम्बर एच0आर0-64ए-8178 में लदी हुई अवैध अंग्रेजी शराब प्रतिबन्धित प्रान्तों में विक्रय हेतु लखनऊ-गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के रास्ते पटना बिहार प्रान्त ले जाया जायेगा। इस सूचना पर विश्वास कर स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए, मुखबिर के बताये हुए स्थान लखनऊ-गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर 122 कि0मी0 (संकेतांक) थाना क्षेत्र कूरेभार के पास पहुंचकर, उक्त वाहन को रोककर चेक किया गया तो डीसीएम के अन्दर लदे सड़े अण्डेे की पेटियों की आड़ में अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियों को छुपाकर रखा गया था। उक्त वाहन पर लदे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 02 अभियुक्तों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।
विस्तृत पूंछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगों का अंग्रेजी शराब की तस्करी का एक सक्रिय गिरोह है, जिसका मुख्य सरगना पवन कुमार पुत्र रामफल, निवासी 349 वी0पी0ओ0 खेराती खेड़ा शहर, फतेहाबाद, हरियाणा है। हम लोगोें द्वारा अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए विभिन्न ब्राण्डो की अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी का काम देश के विभिन्न प्रान्तों खासकर बिहार, झारखण्ड, गुजरात व उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किया जाता है। हम लोग सस्ते दामों में कम्पनियों से चोरी छिपे सॉठ-गॉठकर अंग्रेजी शराब लेकर ऊॅचे दामों पर विभिन्न प्रान्तों में खासकर जिसमें शराब विक्रय की पूर्णरूपेण पाबन्दी है, जैसे गुजरात, बिहार व झारखण्ड आदि प्रान्तों में बेंचते है। पवन कुमार उपरोक्त द्वारा यह अवैध अंग्रेजी शराब चण्डीगढ़ से लोड कराकर बिहार में बेचने के लिये स्थानीय तस्करों से सम्पर्क कर मुझे आयसर डी0सी0एम0 लेकर भेजा गया था। बिहार के स्थानीय शराब तस्करों एवं सप्लायर (हरियाणा/पंजाब) की आपस में दूरभाष/व्हाट्सएप्प पर सीधे वार्ता हो रही थी, इसलिये उनके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। मुझे बिहार व झारखण्ड राज्य तक अवैध अंग्रेजी शराब पहुॅचाने पर गैंग सरगना द्वारा 20 हजार रूपये पुरस्कार के रूप में दिया जाता है।
गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कूरेभार, जनपद सुल्तानपुर में मु0अ0सं0-234/2023 धारा: 419/420/467/468/471 भादवि व 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।