लखनऊ : (मानवी मीडिया) बिना मान्यता या मान्यता रद्द किए जाने के बाद भी चल रहे विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिलों में 10 अक्टूबर तक अभियान चलाकर ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा।
ऐसे विद्यालयों पर नियमानुसार दंड के साथ ही एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में प्रतिदिन दस हजार रुपये की दर से भी जुर्माना लगेगा।
बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी बीएसए को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। उनसे कहा है कि कोई भी व्यक्ति, जो मान्यता प्रमाण-पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है। मान्यता वापस लेने के बाद भी विद्यालय चलाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यदि बिना मान्यता लिए कोई स्कूल चल रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिया है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करके निदेशालय को उपलब्ध कराएं कि उनके ब्लॉक में कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के नहीं चल रहा है।
वहीं जिन विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाए उसकी विद्यालयवार सूची 15 अक्टूबर तक निदेशालय को भेजी जाए। उन्होंने कहा कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम (आरटीआई) में प्रावधान है कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही चलाया जा सकता है।