नई दिल्ली : (मानवी मीडिया) सर्दियों के मौसम में पटाखों पर बैन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बैन के फैसले में दखल से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की अर्जी ठुकरा दी है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जश्न मनाने के दूसरे तरीके ढ़ूंढ सकते हैं.
इस मामले में याचिकाकर्ता सांसद मनोज तिवारी के वकील ने शिकायत दर्ज कराई कि ग्रीन पटाखों के आदेश के बावजूद कई राज्य पूर्ण प्रतिबंध लगा रहे हैं. जस्टिस ए एस बोपन्ना ने कहा कि स्थानीय स्तर पर अगर कोई प्रतिबंध है, तो प्रतिबंध है. हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे.आप जश्न मनाने के दूसरे तरीके खोज सकते हैं.