दिल्ली : (मानवी मीडिया) वायु गुणवत्ता (एक्यूआई) के स्तर को सुधारने के लिए एक अक्तूबर से पूरे एनसीआर में ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ) लागू हो जाएगा, बावजूद इसके लोगों के आक्रोश को देखते हुए इसके कार्यान्वयन अवधि के दौरान भी डीजी सेट (डीजल जनरेटर) चलाने की अनुमति दी जा रही है.
इसी के तहत पर्यटन मंत्रालय ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में एक अक्तूबर से 31 दिसंबर तक सभी क्षमता श्रेणियों के डीजी सेट को चलाने की अनुमति दे दी है. वहीं प्रदूषण से निपटने के लिए एक अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी लागू हो जाएगा. हालांकि इसके कार्यान्यवन से पहले डीजी को लेकर दी गई अनुमति को अपवाद के रूप में देखा जा रहा है. बता दें कि यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने लिया है.
एक अक्टूबर से लागू होने जा रहे ग्रेप नियमों को कड़ाई से पालन कराने पर अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, रेलवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, रक्षा प्रतिष्ठानों, दूरसंचार, आईटी डाटा सेंटर जैसी आपातकालीन सेवाओं के प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब 31 दिसम्बर तक डीजी सेट को लेकर दी गई छूट के बाद प्रभावितों को खासा राहत मिली है. बता दें कि वायु गुणवत्ता आयोग ने जो यह छूट दी है, वो आवश्यक सेवाओं, ऊंची इमारत में रहने वाले लोगों के कड़े विरोध को देखते हुए दी गई है.
मालूम हो कि तमाम आवासीय कल्याण संगठन (RWA) आयोग के प्रतिबंधों का कड़ा विरोध कर रही थीं. विभिन्न आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि ने विरोध करते हुए ये भी कह रहे थे कि इस आदेश को लागू करने से पहले राज्यों को बिजली की सातों दिन और 24 घंटा आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए. इसी के साथ विरोध करते हुए आवासीय कल्याण संगठन ने एनसीआर में एकमात्र पीएनजी प्रदाता इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) को पूरे एनसीआर में अपना नेटवर्क बढ़ाने की भी मांग की थी.