लखनऊ (मानवी मीडिया) राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त की तरफ से गठित इन्फोर्समेंट स्क्वायड द्वारा हजरतगंज स्थित सेंट फ्रांसिस एंड कैथेड्रल स्कूल, गोमतीनगर एक्सटेंशन स्थित सिटी मोंटेसरी स्कूल और हुसेड़िया चौराहा स्थित जयपुरिया स्कूल के आस पास औचक निरीक्षण किया गया जिसमें 11 दुकानों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम, 2003 की धाराओं का उलंघन करते पाए जाने पर रूपये 6500 रुपये की जुर्माना रसीद काटी गई | टीम की अगुवाई उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.विनय मिश्रा ने की | डा.विनय ने बताया कि कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है | इसके साथ ही तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को और व्यक्ति के द्वारा तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है | शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है | तंबाकू या तंबाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है | अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर अर्थदंड या कारावास का प्रावधान है |
इस दौरान उपस्थित लोगों को तम्बाकू और इसके उत्पादों के सेवन से होने वाली बीमारियों और बलरामपुर अस्पताल स्थित तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र की जानकारी दी गई ।
इस गतिविधि में स्वास्थ्य विभाग से जिला तंबाकू सलाहकार डा.मयंक चौधरी और इन्फोर्समेंट स्क्वायड टीम से निरीक्षक दुर्गावती यादव, अरुण मिश्रा, नीतेश यादव तथा हेड कांस्टेबल राधा का सहयोग रहा |