लखनऊ : (मानवी मीडिया) पुलिस ने घरों में रहने वाले किराएदारों से लेकर किसी भी प्रकार की डिलीवरी करने वाले कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है।
जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने पुलिस वेरिफिकेशन (चरित्र सत्यापन) को अनिवार्य रूप से कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह नियम धारा 144 के तहत शनिवार (26 अगस्त) से लागू कर दिया गया है।
दो महीने के अंदर सभी संबंधित कंपनी और प्रतिष्ठान अपने डिलीवरी मैन और मकान मालिक किराएदार का सत्यापन करवा लें। जबकि 26 अगस्त से हर नए कर्मचारी और किराएदार का सत्यापन अनिवार्य है। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।कर्मचारी की जानकारी न देने पर होगी कार्रवाई
जेसीपी ने कहा कि अगर कोई घटना में कर्मचारी या किराएदार की संलिप्ता होने की आशंका होती है और संबंधित उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाता है तो उसे भी संबंधित घटना में शामिल माना जाएगा।
ऐसे में उसके खिलाफ साजिश में शामिल होने की धारा में एफआईआर भी हो सकती है। इसके चलते सभी कंपनी संचालक अपने कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन हर हाल में करा लें।