नई दिल्ली : (मानवी मीडिया) हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा का असर आसपास के जिले और राज्यों में देखा जा सकता है. इस बीच नूंह हिंसा को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा कदम उठाया.
मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने नूंह हिंसा की सुनवाई के लिए जम्मू-कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कुछ देर के लिए रोक दी. सीजेआई ने नूंह में हुए दंगों पर दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की व्यवस्था की.
'शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत सरकार' मामले में एक आवेदन दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि वह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दे.
कोर्ट ने प्रदर्शन पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इन कार्यक्रमों में भड़काऊ बयान न दिए जाएं और उनके चलते हिंसा न भड़के.
अदालत ने इसके साथ ही सरकार को आदेश दिया कि संवेदनशील इलाकों में CCTV कैमरे लगाएं और उनके फुटेज सुरक्षित रखें. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करें.
वीएचपी और बजरंग दल ने नूंह हिंसा मामले में दिल्ली में आज 23 विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम रखे थे. इसके अलावा दिल्ली से सटे हरियाणा एयर यूपी के एनसीआर क्षेत्र में भी विरोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.
इसे रुकवाने के लिए सुबह से ही याचिकाकर्ता के वकील सी यू सिंह सुप्रीम कोर्ट में सक्रिय नजर आए. उन्होंने 2 बार चीफ जस्टिस से आज ही सुनवाई का अनुरोध किया.