(मानवी मीडिया) : समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 2007 में रामपुर में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आजम खान को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने आजम खान की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में वायस सैंपल देने के निचली अदालत के निर्देश के खिलाफ आजम खान ने याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सपा नेता के वकील कपिल सिब्बल ने मंगलवार को जल्द सुनवाई की मांग की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करने की बात कही थी। अब बुधवार को इस मामले पर न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान पीठ ने आजम खान द्वारा दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा, "29 अक्टूबर को दिए गए ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी, जिस फैसले को हाईकोर्ट ने 25 जुलाई को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी थी।"
इससे पहले कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में बुधवार को मामले की सुनवाई होने वाली है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट मामले में जल्द सुनवाई करे। दरअसल, आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था