उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) बांदा में गैंगरेप मामले में बांदा जिला कोर्ट ने दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साल 2019 में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने 7 गवाह पेश किए तमाम दलीलों के बाद कोर्ट ने 14 अगस्त को आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है
मामला शहर कोतवाली इलाके का है. जानकारी के मुताबिक, 20 सितंबर 2019 को महिला ने थाना में शिक़ायत दर्ज कराई थी कि वह खेत मे चारा काट रही थी. इस दौरान गांव के ही रहने वाले अमर राजपूत और पप्पू उर्फ भगवानदास आ गए. दोनो ने तमंचे के दम पर जबरन घसीटकर पास के झोपड़ी में ले गए. वहां उन्होंने बारी-बारी से गैंगरेप किया.