लखनऊ (मानवी मीडिया)जनपद गोण्डा से रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त रत्नेश पाण्डेय उर्फ बब्लू गिरफ्तार
*दिनांक 02-07-2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 207/2022 धारा 323/504/506/376डी भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(1)ब/3(2)5 एसीएटी एक्ट, में वांछित रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त रत्नेष पाण्डेय उर्फ बब्लू को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।*
*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः
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1- रत्नेश पाण्डेय उर्फ बब्लू पुत्र अवघ बिहारी पाण्डेय नि0-ग्राम सुसुण्डा थाना-परशपुर जनपद गोण्डा उ0प्र0।
*गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः*
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खोरासा बाजार, थाना- कोतवाली देहात जनपद- गोण्डा, दिनांक 02-07-2023 समय 19.00 बजे।
विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री डी0के0 शाही पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।
दिनांक 02-07-2023 को निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक अतुल चतुर्वेदी उ0नि0 प्रदीप कुमार सिंह मुख्य आरक्षी नीरज पाण्डेय, मु0आ0 राजकुमार सिंह, मु0आ0 सुषील सिंह, मु0अ0 रामनिवास शुक्ला, मु0आरक्षी राजीव कुमार, आरक्षी अमित त्रिपाठी, आऱक्षी अमर श्रीवास्तव की एक टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद गोण्डा में मौजूद थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 207/2022 धारा 323/504/506/376डी भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(1)ब/3(2)5 एसीएटी एक्ट में वांछित रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त रत्नेष पाण्डेय उर्फ बब्लू, खोरासा बाजार, थाना- कोतवाली देहात जनपद- गोण्डा के पास आने वाला है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त स्थान पर पहुंचकर वांछित अभियुक्त को आवष्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।
पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने वर्ष-2002 पूर्व में अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा़ में जमीनी विवाद को लेकर गोली व बम मारकर जनार्दन की हत्या कर दिया, जिस सम्बन्ध में मु0अ0सं0-27/2002 धारा 147/148/149/307/302/34 भादवि व 05 वि0 अधि0 थाना उमरी बेगमगंज गोण्डा पंजीकृत हुआ। जिसमें माननीय न्यायलय द्वारा आजीवन कारावास की सजा हुई थी। वर्ष-2004 में सुपारी लेकर रामेश्रवर मिश्र नि0- धीरजा मिश्र का पुरवा थाना परसपुर गोण्डा की हत्या किया था, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0-177/ 2004 धारा 302/120बी भादवि थाना परसपुर गोण्डा पंजीकृत हुआ था। वर्ष 2017 में थाना परषपुर में जमीनी विवाद को लेकर हत्या कर दिया था। जिस सम्बन्ध में मु0अ0सं0-190/2017 धारा 302/34 /120बी भादवि थाना परसपुर गोण्डा में पंजीकृत हुआ था। मु0अ0सं0-207/2022 धारा-323/504 /506/376डी भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(1)ब/3 (2)5 एससीएसटी एक्ट थाना को0 देहात गोण्डा में अभियुक्त फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50,000 रूपये का पुरस्कार घोषित था।
*आपराधिक इतिहासः
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1. मु0अ0सं0-27/2002 धारा 147/148/149/307/302/34 भादवि व 05 वि0 अधि0 थाना
उमरी बेगमगंज गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 122/1996 धारा 302/120बी भादवि थाना उमरी बेगमगंज, गोण्डा।
3. मु0अ0सं0-190/2017 धारा 302/34/120बी भादवि थाना परसपुर गोण्डा।
4. मु0अ0सं0-177/2004 धारा 302/120बी भादवि थाना परसपुर गोण्डा।
5. मु0अ0सं0-178/2004 धारा 307 भादवि व 3(1) यू०पी गैगेस्टर एक्ट थाना परसपुर गोण्डा।
6. मु0अ0सं0-180/2004 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर गोण्डा
7. मु0अ0सं0-76/2005 धारा-3(1) यू०पी गुण्डा एक्ट थाना परसपुर गोण्डा।
8 मु0अ0सं0-30/2006 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर गोण्डा।
9 मु0अ0सं0-245/2013 धारा 147/148/149/352/504/506 भादवि थाना परसपुर
गोण्डा।
10. मु0अ0सं0-146/2016 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भादवि थाना
परसपुर गोण्डा।
11. मु0अ0सं0-93/2017 धारा-352/504/506 भादवि थाना परसपुर गोण्डा।
12. मु0अ0सं0-207/2022 धारा-323/504/506/376डी भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(1)
ब/3 (2)5 एससीएसटी एक्ट थाना को0 देहात गोण्डा ।
13. मु0अ0सं0-609/2022 धारा-174ए भादवि थाना को0 देहात गोण्डा।
गिरफ्तारी के सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त को पूर्व से पंजीकृत मु0अ0सं0-207/2022 धारा-323/504 /506/376डी भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(1)ब/3 (2)5 एससीएसटी एक्ट थाना को0 देहात गोण्डा मंे दाखिला किया गया अग्रिम कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा की जा रही है।