बेंगलुरु : (मानवी मीडिया) कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मुनिरत्ना के खिलाफ हुनासमरनहल्ली में एक खदान में पत्थर खनन के लिए विस्फोट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। विधायक के साथ तीन अन्य लोगों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम और कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी है।
येलाहांका तहसीलदार अनिल अरोलिकर की शिकायत के आधार पर चिक्काजला पुलिस ने मुनिरत्ना, आनंदन, गणेश वी और राधाम्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि जय भीम सेना ने तहसीलदार से ‘अवैध’ खनन गतिविधियों को रोकने का अनुरोध किया था। ग्रामीणों ने भी खनन में विस्फोटकों के इस्तेमाल के खिलाफ प्रदर्शन किया था।
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक मैदानी सर्वेक्षण किया गया जिसमें पता चला कि खनन के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ है। प्राथमिकी के अनुसार, इस तरह की गतिविधियां क्षेत्र में धरती को नुकसान पहुंचा रही है। प्राथमिकी में बताया गया कि पत्थरों की बिक्री से राज्य सरकार को भी नुकसान हो रहा है। जांच में पता चला है कि खनन करने वालों के पास सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति नहीं है।