बुलंदशहर : (मानवी मीडिया) जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या की वारदात के 94वें दिन पुलिस और न्याय प्रणाली की सक्रियता के चलते स्वजन को न्याय मिल गया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधि.) अपर सत्र न्यायाधीश ध्रुव राय ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी को कोर्ट से जिला कारागार भेज दिया गया है। दुष्कर्म और हत्या में दोषी होने पर एक लाख तथा साक्ष्य छिपाने और झूठी जानकारी देने पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की समस्त धनराशि 1 लाख 20 हजार रुपये मृतका के माता-पिता को दी जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक वरुण कौशिक, धर्मेंद्र राघव व भरत शर्मा ने बताया कि जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने दर्ज मुकदमे में बताया था कि 23 अप्रैल 2023 को उसकी लगभग चार साल की बेटी घर के सामने खेलते समय लापता हो गई। आसपास के घरों में तलाशा गया तो पड़ोसी फईम की चारपाई के नीचे बच्ची का लहूलुहान शव मिला। शव पर दांत काटने के निशान थे और बच्ची के निजी अंग से खून बह रहा था, जबकि आरोपित फईम चारपाई पर लेटा था और उसके कपड़े खून से सने थे।
पीड़ित पिता ने मासूम से दुष्कर्म और हत्या करने का आरोप लगाकर आरोपित फईम को नामजद किया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। बुधवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधि.) अपर सत्र न्यायाधीश ध्रुव राय ने आरोपित 35 वर्षीय फईम को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। दोषी को न्यायालय से जेल भेज दिया गया।