नई दिल्ली (मानवी मीडिया)-देश की राजधानी दिल्ली के कंझावला अंजली हिट एंड रन मामले में आज रोहिणी अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने केस में चार आरोपियों अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन पर हत्या की धाराओं में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। ये चारों आरोपी उस रात गाड़ी में मौजूद थे।
दिल्ली में 31 दिसंबर की रात में कार सवार पांच युवकों ने 20 साल की अंजलि को टक्कर मारी थी। इसके बाद वे अंजलि को 12 किमी तक घसीटते रहे थे। पुलिस के मुताबिक युवती की मौके पर मौत हो गई थी। हादसे के बाद आरोपी कार लेकर भाग निकले थे। पुलिस ने मामले में 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।