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Tuesday, July 4, 2023

बैंक ऑफ़ इंडिया ने सभी शाखाओं में महिला सम्‍मान बचत पत्र, किया आरंभ


मुंबई, (मानवी मीडिया ) बैंक ऑफ़ इंडिया, जो भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है, ने आज अपनी सभी शाखाओं में महिला सम्‍मान बचत पत्र, 2023 आरंभ किया। यह शुभारंभ बैंक के एमडी एवं सीईओ श्री रजनीश कर्नाटक के कर कमलों से वीसी के माध्‍यम से किया गया। उद्घाटन सत्र में ईडी श्री पी.आर. राजगोपाल, ईडी श्री एम. कार्तिकेयन, कॉर्पोरेट कार्यालय से सीजीएम और जीएम उपस्थित थे।, इसके अलावा राष्ट्रीय बैंकिंग समूह और जोन के सभी कार्यालय भी वीसी के माध्यम से शामिल हुए।

एमडी और सीईओ  रजनीश कर्नाटक ने सूचित किया है कि बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सभी शाखाओं में इस योजना को चालू कर दिया है। बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाओं को महिला सम्मान बचत पत्र, 2023 के तहत खाता खोलने के लिए अधिकृत किया गया है।

इस महत्‍वपूर्ण योजना की घोषणा हमारे माननीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 1 फरवरी, 2023 को वित्‍तीय वर्ष 2023-2024 के अपने बजट-भाषण में की थी।  इस योजना में, कोई लड़की या महिला अथवा किसी नाबालिग लड़की की ओर से अभिभावक “महिला सम्‍मान बचत पत्र” खोल सकते हैं। इसमें न्‍यूनतम निवेश रु. 1000/- है और खाते में रु. 100/- के गुणकों में अधिकतम रु. 200000/- तक की राशि जमा की जा सकती है।  कोई एक व्‍यक्ति कितने भी खाते खोल सकता है बशर्ते निवेश की गई कुल राशि रु.200000/- की अधिकतम सीमा के अंतर्गत हो और दो खाते खोलने के बीच कम से कम तीन महीनों का अंतराल हो। 

इस योजना के तहत जमाराशियों पर 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्‍याज मिलेगा। ब्‍याज का परिकलन तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि आधार पर किया जाएगा और उसे खाते में जमा किया जाएगा। महिला सम्‍मान बचत पत्र के तहत सभी आय, वर्तमान आयकर प्रावधानों के अनुरूप, कर-योग्‍य होंगी, तथापि इस योजना के तहत टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी।   

खाता खोलने की तारीख से दो वर्ष पूरे होने पर खाता परिपक्व हो जाएगा और इस योजना के अंतर्गत  31/03/2025 तक खाते खोले जा सकते हैं। योजना में नामांकन (नॉमिनेशन) की सुविधा भी उपलब्ध है। खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में खाता परिपक्वता से पहले बंद किया जा सकता है। खाताधारक की जीवन-घातक बीमारियों में चिकित्सा सहायता या अभिभावक की मृत्यु जैसी अत्यधिक अनुकंपा की स्थिति के आधार पर, जब खाते के संचालन या जारी रखने से खाताधारक को अनुचित कठिनाई हो रही हो तो इस खाते को परिपक्‍वतापूर्व बंद किया जा सकता है।

जब कोई खाता उपर्युक्‍त शर्तों के अंतर्गत समय से पहले बंद कर दिया जाता है, तो मूल राशि पर ब्याज, धारित अवधि के लिए इस योजना पर लागू दर पर अर्थात् 7.5% की दर पर देय होगा। खाता खोलने की तारीख से छह महीने पूरे होने के बाद, किसी अन्य आपात स्थिति में या ग्राहक की इच्छा पर, 5.5% अर्थात् 2% के जुर्माने के साथ यह खाता समय से पहले भी बंद किया जा सकता है। खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद पात्र शेष राशि का 40% तक निकालकर खाताधारक आंशिक निकासी सुविधा का भी लाभ उठाया जा सकता है।

अब तक केवल डाकघर ही महिला सम्मान बचत पत्र के अंतर्गत खाता खोलने के लिए प्राधिकृत थे, लेकिन सरकार ने 27-06-2023 की गजट अधिसूचना के माध्यम से अनुसूचित बैंकों को एमएसएससी खोलने की अनुमति दी थी।

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