नई दिल्ली (मानवी मीडिया)-आज 31 जुलाई है और कल से अगस्त शुरू हो जाएगा। अगस्त के पहले दिन ही ऐसे कई बदलाव लागू हो जाएंगे जिससे वित्तीय और सामाजिक क्षेत्र में फर्क देखने को मिलेगा। ये नियम इंकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी और क्रेडिट कार्ड के भुगतान से जुड़े हैं। ऐसे में इनके बदलने से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। 1 अगस्त, 2023 से जीएसटी, भुगतान प्रणाली से जुड़े विभिन्न बदलाव प्रभाव में आएंगे साथ ही एलपीजी, पीएनजी और कमर्शियल गैस की कीमतों में भी बदलाव होने का अंदेशा है। आइए जानते हैं एक अगस्त से होने वाले प्रमुख बदलावों के बारे में। एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी इंकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। ये डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है। 1 अगस्त से यह अवसर खत्म हो जाएगा और आप अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। गौरतलब है कि देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले टैक्सपेयर्स को 1000 रुपये, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय के लिए 5,000 रुपये की लेट फीस वसूले जाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार जीएसटी के नियमों में भी संशोधन हो गया है जोकि 1 अगस्त से लागू होगा।
सरकार की घोषणा के अनुसार एक अगस्त 2023 से 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस देना पड़ेगा। ऐसे में जीएसटी के दायरे में आने वाले कारोबारियों के लिए यह जरूरी है कि वे संबंधित नियमों के बारे में विस्तार से जानकार इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस की तैयारी कर लें। अगस्त में एलपीजी के साथ-साथ वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में भी परिवर्तन होने की आशंका है। तेल कंपनियां हर महीने की 1 और 16 तारीख को रसोई गैस की कीमत में बदलाव करती हैं। इसके अलावा पीएनजी और सीएनजी के रेट में भी बदलाव हो सकता है।