आज अदालत में एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने दलील दी कि हम कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। पर इतना जरूर कहेंगे कि अदालत अगर दोनों आरोपियों को जमानत दे तो साथ में शर्तें जरूर लगाए। आरोपी गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए यह शर्त लगाना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि यह जमानत पहलवानों की ओर से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के मामले में दी गई है।
लखनऊ (मानवी मीडिया)-कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को आज जमानत मिल गई। बृजभूषण को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी। उन्हें अदालत ने बेल देते हुए शर्त रखी है कि वे कोर्ट को बताए बिना विदेश दौरे पर नहीं जा सकेंगे। बृजभूषण की जमानत को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम ना तो इसका विरोध करते हैं और ना ही इसके पक्ष में हैं। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कई शर्तें लगाईं और कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रेरित नहीं करेंगे।