लखनऊ (मानवी मीडिया)पिछले 17 वर्षों से फरार व रुपये 50,000/- का पुरस्कार घोषित आजीवन कारावास से दोषसिद्ध अपराधी वेद प्रकाश पाण्डेय, हजारीबाग (झारखण्ड) से गिरफ्तार।
दिनांकः 14-07-2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद मऊ के थाना दोहरीघाट, पर पंजीकृत मु0अ0सं0-138/2001 धारा 147, 148, 149, 302, 323, 504, 506 भा0द0वि0 में पिछले 17 वर्षाें से वांछित एवं आजीवन कारावास से दोषसिद्ध अपराधी व रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी वेद प्रकाश पाण्डेय को जनपद हजारीबाग, झारखण्ड से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।
*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः*
1- वेद प्रकाश पाण्डेय पुत्र श्रीप्रकाश पाण्डेय, निवासी पुरमोती, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ।
*बरामदगीः
1- 01 अदद मोबाइल फोन।
2- 01 अदद परिचय पत्र।
3- रूपये 2200/-नगद।
*गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः
दिनांक 14-07-2023 को समय लगभग 13.30 बजे दिन आम्रपाली होटल, निकट पुराना बस स्टैण्ड हजारीबाग, झारखण्ड।
एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पुरस्कार घोषित एवं वांछित अपराधियों पर कार्यवाही हेतु एसटीएफ की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री लाल प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में हे0कां0 यषवंत सिंह, हे0कां0 महेन्द्र प्रताप सिंह, हे0कां0 अशोक कुमार सिंह, हे0कां0 अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, हे0कां0 रणधीर सिंह, हे0कां0 गुंजन कुमार सिंह, की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जनपद मऊ के थाना दोहरीघाट, पर पंजीकृत मु0अ0सं0 138/2001 धारा 147, 148, 149, 302, 323, 504, 506 भा0द0वि0 में पिछले 17 वर्षाें से वांछित एवं आजीवन कारावास से दोषसिद्ध अपराधी व रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी वेद प्रकाश पाण्डेय वर्तमान समय में आम्रपाली होटल, निकट पुराना बस स्टैण्ड हजारीबाग, झारखण्ड में अपना पहचान छुपाकर रह रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम आम्रपाल होटल के कमरा नं0 207 से वेद प्रकाश पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।
अभियुक्त वेद प्रकाष पूछताछ में बताया कि वह वर्ष-2001 में इसने अपने पट्टीदार उमाशंकर पाण्डेय की गोली मारकर हत्या कर दिया था तत्पश्चात् दिनांक 09-10-2006 को माननीय जनपद न्यायालय मऊ से वेद प्रकाश पाण्डेय उपरोक्त को आजीवन कारावास की सजा मिली। माननीय इलाहाबद उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा वेद प्रकाश पाण्डेय उपरोक्त की जमानत हो गयी तत्पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से वेद प्रकाश पाण्डेय को जमानत खारिज हो गई इसके बाद से ही न्यायालय में समर्पण न कर फरार हो गया। फरारी के दौरान दिल्ली, गोवा, मुम्बई, कोलकाता, पूना, धनबाद, हजारीबाग आदि जगहों पर छुपकर रहा इन जगहों पर वह मोबाइल कम्पनी के टावर में मैकेनिक का काम करता है।
वेद प्रकाश पाण्डेय उपरोक्त को थाना दोहरीघाट जनपद मऊ में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना दोहरीघाट जनपद मऊ द्वारा किया जा रहा है।
*वेद प्रकाश पाण्डेय का आपराधिक इतिहासः*
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क्र0सं0 1. मु0अ0सं0 138/2001 धारा 147,148, 149, 302, 323, 504, 506 भा0द0वि0 दोहरीघाट मऊ
क्र0सं0 2. मु0अ0सं0 142/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट दोहरीघाट मऊ
क्र0सं0 3. मु0अ0सं0 243/2005 धारा 25 आर्म्स एक्ट दोहरीघाट मऊ