प्रयागराज (मानवी मीडिया) उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाई गई माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की आत्मसमर्पण अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दी। मुकदमे में बहस के लिए आयशा नूरी की तरफ से किसी अधिवक्ता के मौजूद नहीं होने पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।
उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह देने वाली माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सीजेएम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सरेंडर के लिए आयशा नूरी ने न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था।
कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। पिछली सुनवाई के दौरान थाने से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने के कारण सुनवाई टल गई थी। इस मामले की सुनवाई के लिए पांच जून की तिथि मुकर्रर की गई थी।
सोमवार को नियत समय पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। आयशा नूरी के सरेंडर केस की फाइल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई। काफी देर तक इंतजार के बाद भी आयशा नूरी का पक्ष रखने के लिए उनकी तरफ से कोई वकील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। जिसके बाद कोर्ट ने उसकी आर्जी को खारिज कर दिया।