लखनऊ : (मानवी मीडिया) सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण आगामी 22 जून, 2023 तक कराया जा रहा है।
इस अवधि में बाजरा वाले तीन जिलों बदायूं, बुलंदशहर तथा कानपुर नगर को छोड़कर अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा गेहूं और 21 किग्रा चावल (35 किलो खाद्यान्न) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर दो किग्रा गेहूं व तीन किग्रा चावल प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है।