वाराणसी : (मानवी मीडिया) योगी सरकार निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के जीवन को सरल बनाने के लिए हर तरह की सहायता कर रही है। शिक्षा, विवाह, मातृत्व, दुर्घटना आदि के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद कर रही है। राज्य सरकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिक की दुर्घटना में मौत या दिव्यांगता होने पर उसके परिवार को 5 लाख तक की राशि की सहायता भी कर रही है।
वहीं दिव्यांगता पर भी सरकार आर्थिक मदद कर रही है, जिससे भवन निर्माण श्रमिक और उनके आश्रितों का जीवन प्रभावित न हों। हमें और आपको छत देने वाले भवन निर्माण श्रमिक के जीवन में अंधेरा न हो इसके लिए योगी सरकार ने सभी इंतजाम कर रखे हैं। भवन निर्माण के दौरान कभी-कभी श्रमिक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है या दिव्यांगता आ जाती है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में तीन जनपदों में सहायता पाए भवन निर्माण श्रमिक
जिला - लाभार्थी - राशि
वाराणसी - 2 लाभार्थी - 2,50,000
जौनपुर - 15 लाभार्थी - 30,00,000
गाज़ीपुर - 2 लाभार्थी - 4,00,000
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों की दुर्घटना हो जाने पर तत्काल सहायता हेतु लाभार्थी श्रमिक व उसके आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान किया जाना है। उन्होंने जानकारी दी कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक की किसी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए एकमुश्त तात्कालिक सहायता राशि के रूप में तथा 4 लाख रुपये की धनराशि सावधि जमा के रूप में आश्रितों को दी जाती है।