लखनऊ (मानवी मीडिया) पालतु कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते लखनऊ नगर निगम ने एक निर्देश जारी किया है. इसके तहत अगर अब कुत्ता पालने से पहले लाइसेंस नहीं लिया तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा.
यानी कुत्ता पालने से पहले आपको लाइसेंस लेना होगा और कुत्ते के बारे में पूरी जानकारी नगर निगम को देनी होगी. इसके बाद ही शहरवासी कुत्ता पाल सकेंगे.
सूत्रों की मानें तो लखनऊ नगर निगम दो सौ वर्गमीटर क्षेत्रफल के दायरे में सिर्फ दो कुत्तों को पालने का ही लाइसेंस जारी करेगा. तीस सौ वर्गमीटर के दायरे में अधिकतम चार कुत्ते ही लोग अब पाल सकेंगे. चार से ज्यादा कुत्तों को पालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही घरों में कुत्तों का व्यवसाय करने वालों का लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा. इस सम्बंध में नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि शहर में कई जगह लाइसेंस बनाने की सुविधा दी जा रही है.
इतना है लाइसेंस शुल्क, भरना होगा 5 हजार का जुर्माना
बता दें कि नगर निगम ने देसी ब्रीड का दो सौ रुपये और सभी अंग्रेजी ब्रीड का एक हजार रुपये लाइसेंस शुल्क तय किया है. लाइसेंस बनाने के लिए मोबाइल नंबर और वैक्सीनेशन कार्ड होना जरुरी है. जून से लाइसेंस को लेकर अभियान शुरू होगा. यहां ये बता दें कि बिना लाइसेंस के कुत्ता पालने वालों से पांच हजार का जुर्माना वसूला जाएगा.