नई दिल्ली (मानवी मीडिया): राष्ट्रीय राजधानी में कथित ‘लव जिहाद’ के एक मामले में एक सिख महिला ने अपने मुस्लिम दोस्त पर बलात्कार, उसका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया, तो आरोपी अजमत अली खान ने उसे चेहरे पर तेजाब फेंकने और जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने रेप समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर, जिसे आईएएनएस द्वारा एक्सेस किया गया, उसमें कहा गया कि 2016 में पीड़िता की मुलाकात लक्ष्मी नगर निवासी अजमत अली खान से फेसबुक पर हुई और वे दोस्त बन गए। पीड़िता का कहना है कि खान उसके डांस टीचर का म्यूचुअल फ्रेंड था।
बाद में इनकी दोस्ती और गहरी हुई और 2017 तक ये रिलेशनशिप में आ गए। महिला ने आरोप लगाया है कि जब हमने शारिरिक संबंध बनाए, तो उसने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।
उन्होंने कहा, खान ने मुझे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं एक सिख लड़की हूं और शादी के बाद भी सिख ही रहना चाहती हूं। लेकिन खान ने मुझसे कहा कि मुझे इस्लाम कबूल करना होगा, बुर्का पहनना होगा, दिन में पांच बार नमाज पढ़नी होगी और रोजा रखना होगा। मैंने अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया और उससे कहा कि वह मुझे प्यार के नाम पर इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और मैंने संबंध तोड़ने का फैसला किया।
इसके बाद पीड़िता ने खान से दूरी बनानी शुरू कर दी। 2018 के बाद वह खान से कभी नहीं मिलीं। लेकिन आरोपी उसे मैसेज करता रहा। 2019 में खान ने पीड़िता को धमकी दी थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है, ‘उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसे नजरअंदाज किया तो वह मेरे सभी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। उसने मेरा पूरा करियर बर्बाद करने की धमकी दी। वह मुझे गालियां देता रहा।’
उसने आरोप लगाया कि 2 अप्रैल को खान ने जनकपुरी पुलिस स्टेशन में उस पर हमला किया। पीड़िता ने आरोप लगाया, ‘उसने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। साथ ही उसने कहा कि अगर मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की तो वह मुझे जिंदा दफन कर देगा।’
पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद डाबरी थाने में दुष्कर्म और दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है।