कोलकाता (मानवी मीडिया) स्कूल भर्ती मामले की जांच के सिलसिले में शनिवार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करने का फैसला किया है।
उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ही एजेंसी द्वारा उनसे पूछताछ करने की राह साफ हुई थी। अभिषेक निजाम महल स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंचे और मामले की जांच के लिए नामित अधिकारियों से मिले। उनकी पेशी के मद्देनजर पूर्वाह्न 11 बजे से ही क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।
सीबीआई के समक्ष पेश होने से पहले आज सुबह अभिषेक बनर्जी ने सीबीआई को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि वह उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख कर रहे हैं जो जांच एजेंसियों-सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनसे पूछताछ करने की अनुमति देता है।
उन्होंने लिखा, मैं शुरू से कहता आया हूं कि मैं यह जानकर हैरान हूं कि यह नोटिस मुझे 19 मई 2023 को दोपहर के समय भेजा गया जिसमें मुझे 20 मई 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे कोलकाता में आपके कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है, मुझे इसका अनुपालन करने के लिए पूरा एक दिन भी नहीं दिया गया।
इस बात पर जोर देते हुए कि वह पश्चिम बंगाल के लोगों से जुड़ने के लिए दो महीने की लंबी राज्यव्यापी यात्रा पर हैं...अभिषेक ने कहा कि उन्होंने सीबीआई जांच में पूर्ण सहयोग करने के लिए समन का पालन करने का फैसला किया है। उन्होंने लिखा,
कृपया ध्यान दें कि मैंने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अवकाश याचिका दायर की है, जिसमें दिनांक 18 मई 2023 के आदेश (कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित) को चुनौती दी गई है।