(मानवी मीडिया) हाल में लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी को अयोग्य करार दिए जाने के बाद एक अधिनियम के प्रावधान सुर्खियों में आ गए हैं, इसके तहत 1988 से अब तक 42 सांसद अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं. इनमें सबसे ज्यादा सदस्य 14वीं लोकसभा में अयोग्य करार दिए गए. प्रश्न पूछने के बदले धन लेने के मामले और 'क्रॉस वोटिंग' के संबंध में 19 सांसदों को अयोग्य करार दिया गया.
सांसदों को राजनीतिक पाला बदलने, सांसद के तौर पर अशोभनीय आचरण करने और दो साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराए जाने समेत विभिन्न आधारों पर अयोग्य करार दिया गया है.
एनसीपी-बीएसपी के सासंद अयोग्य
हालिया समय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता मोहम्मद फैजल पी पी, और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता अफजाल अंसारी को कोर्ट ने दोषी माना जिसके बाद दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा के कारण अयोग्य करार दिया गया. इन्हें जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत अयोग्य ठहराया गया