लखनऊ: (मानवी मीडिया)भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश की दो विधान सभाओं 34-स्वार तथा 395-छानबे (अ०जा०) में उप निर्वाचन-2023 हेतु 10 मई, 2023 को मतदान किया जायेगा। इन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों में मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, वहाँ मतदान का वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, श्रम, अनिल कुमार-प्प्प् की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है। उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान, 1962 के तहत यह छूट प्रदान की गयी है।