मुंबई (मानवी मीडिया) बंबई उच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेता सलमान खान और उनके कर्मचारियों के खिलाफ 2019 में एक पत्रकार को धमकाने के मामले को लेकर शिकायत पर आपराधिक कार्यवाही गुरुवार को रद्द कर दी। न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने अभिनेता के वकील की दलील से सहमति व्यक्त करते हुए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दिया।
अक्टूबर 2019 में, मुंबई शहर के एक पत्रकार अभिषेक पांडे ने डीएन नगर पुलिस थाने में अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया था कि खान ने मुंबई की सड़कों पर साइकिल चलाते समय उनका मोबाइल फोन छीन लिया था क्योंकि मीडियाकर्मियों ने अभिनेता की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी थीं। उस दौरान अभिनेता ने उनसे कथित रूप से बहस किया था और उन्हें धमकी दी थी।
मजिस्ट्रेट ने डीएन नगर पुलिस थाने से रिपोर्ट मांगा था जहां अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। मजिस्ट्रेट ने सकारात्मक पुलिस रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों के आधार पर यह पाया था कि खान के खिलाफ मामला आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार था।
मजिस्ट्रेट ने अवलोकन किया कि अभिनेता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान), (आपराधिक धमकी) के अंतर्गत अपराध किया था और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए बुलाया था। मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी किए जाने के बाद अभिनेता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।