नई दिल्ली (मानवी मीडिया): दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगना महंगा पड़ गया है। इस मामले में उन पर गुजरात हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है। पीएम मोदी की डिग्री मांगने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।
गुजरात हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग ‘सीआईसी‘ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी ‘पीआईओ‘ और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने पीएम की डिग्री मांगने के मामले में अरविंद केजरीवाल पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को यह जुर्माना राशि गुजरात विधिक सेवा प्राधिकरण को जमा कराना होगी।